नाबालिक बेटी को बेचने वाली मां सहित 4 दोषियों को आजीवन कारावास

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पिथौरागढ़ : जिला सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ में नाबालिक बेटी को बेचने की दोषी पाए जाने पर उसके मां बुआ सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बताया जा रहा कि मामला 2015 का है जहां पिथौरागढ़ के तिलढुकरी पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग की टीम ने नाबालिक को ₹20000 में बेचने के मामले को लेकर मां सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था । बताया जा रहा है कि नाबालिग की मां उत्तर प्रदेश रामपुर के रहने वाले
अकरम खान शादी तय की थी। जांच पड़ताल में पता चला कि जा अकरम खान नाबालिग उसको देह व्यापार में धकेलने की फिराक में था । जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत व अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने मजबूती से पीड़ित का पक्ष रखा जहां विशेष सत्र न्यायाधीष डॉ. ज्ञानेंद कुमार शर्मा ने सभी पक्षों को सुनते सोमवार को फैसला दिया जहा नाबालिक का मां डीडीहाट निवासी विमला कार्की मुंहबोली बुआ गंगा व खरीदार यूपी निवासी अकरम खान, जमील अहमद, तसीलम को आजीवन कारावास सुनाया है पांचवे दोषी अकरम खान की पहले ही मौत हो चुकी है

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