हल्द्वानी के गौलापार में मां की गला रेतकर हत्या के मामले में बेटा दोषी करार 24 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

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2019 को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र के उदयपुर रैक्वाल क्यूरा में बेटे द्वारा दराती से वार कर मां का सिर धड़ से अलग कर उसे मौत के घाट उतारने वाले बेटे को कोर्ट ने दोषी पाया है।
प्रथम अपर जिला सत्र नैनीताल न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने पूरे मामले में अभियुक्त को बुधवार 24 नवंबर को सजा सुनाएगी। अदालत के फैसले के बाद सुनवाई के लिए जेल से लाए गए अभियुक्त को फिर से जेल भेज दिया गया है।

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डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सात अक्टूबर 2019 को उदयपुर रैक्वाल क्यूरा फार्म चोरगलिया मां का सिर धड़ से अलग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी दिन मृतका जैमती देवी के पति सोबन सिंह निवासी ग्राम उदयपुर रैक्वाल गौलापार द्वारा चोरगलिया थाने में बेटे डिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
अदालत में गवाहों ने बयान दर्ज कराए कि जब सोबन सिंह के मकान के समीप से गुजर रहे थे तो देखा कि डिगर सिंह अपने घर के आंगन में मां जैमती देवी की गर्दन पर दराती से वार कर रहा था। एक हाथ से सिर के बाल पकड़े हुए थे। जैमती देवी के चिल्लाने पर उसकी बहू नैना कोरंगा मौके पर आई, तब भी डिगर सिंह अपनी माता जैमती देवी की गर्दन पर वार कर रहा था। पूरे मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा 24 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

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