सीएम धामी का तोहफा,इस उम्र से पहले ही कर सकेंगे वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन

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उत्तराखंड में सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले 61 बुजुर्गों को मंगलवार को वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गई. सीएम धामी ने मंगलवार को सचिवालय में 60 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बुजुर्गों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन वितरित की. इसके साथ ही सीएम धामी ने 59 साल 6 माह की उम्र पूरी कर चुके वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की छूट दे दी है.

सीएम ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूरी करने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति के बाद जिस माह से आवेदक 60 वर्ष की आयु पूरी करे, उस माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी।

इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सलीकरण किये जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है।

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अब पति-पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। हमारा उदेश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान हैं। जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे।
सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल ने बताया कि 25 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 के बीच विभाग की ओर से जिलों में 60 साल की उम्र वाले व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए बृहद अभियान चलाया गया था. इस अभियान के दौरान विभाग ने ऐसे 12 हजार व्यक्तियों को अभियान के दौरान चिन्हित किया था. अभियान के तहत ऐसे व्यक्तियों का डाटा एकत्रित किया गया जो 1 अक्टूबर 2024 को 60 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं. इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का डाटा भी एकत्रित किया गया जो 59 साल 6 महीने की आयु पूरा कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं.

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