नाबालिग के साथ हैवानियत,20 सालों तक रहना होगा अब जेल में, जाने पूरा मामला

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पिथौरागढ़:विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदना न करने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक रवि सिंह निवासी दार्चुला नेपाल ने 2020 में एक नाबालिक बालिका को बहला फुसला कर उसका शारीरिक शोषण किया.
पीड़िता के पिता ने बेटी के गायब होने की तहरीर पिथौरागढ़ के पांगला थाने में दी तो पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की.रवि सिंह पिथौरागढ़ में अपनी बुआ के घर रह रही नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. जहां उसका शारीरिक शोषण किया. पूरे मामले में पुलिस ने 12 दिसंबर 2020 को मामला दर्ज कर आरोपी रवि सिंह को गलाती, निंगालपानी में एक पुराने और सुनसान भवन से नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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पूछताछ में पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताई तो आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, और 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद रवि सिंह को दोषी पाते हुए उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई है साथी ही 80 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है .इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने की.

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