बड़ी खबर उत्तराखंड:एनजीटी की बड़ी कार्रवाई हल्द्वानी के दो स्टोन क्रेशर के कार्य पर लगाई रोक

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हल्द्वानी: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा के दो स्टोन किशोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है जिसमें क्रेशर मैसर्स हिमालया स्टोन इंडस्ट्री और मैसर्स हिमालय ग्रिड दोनों को कार्य करने से रोक दिया है।

उक्त आदेश को प्रभावी करने के लिए एनजीटी द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल और खनन विभाग को नोटिस जारी किया गया है। ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायिक सदस्य प्रोफेसर ए सेंथिल वेल द्वारा गत 10 मई 2022 को तेजिंदर कुमार जौली बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य मामले में आदेश जारी करते हुए 2 स्टोन क्रेशर अर्थात मैसर्स हिमालय स्टोन इंडस्ट्रीज और हिमालय ग्रीट्स दोनों को कार्य करने से रोक दिया है। ट्रिब्यूनल ने जिलाधिकारी नैनीताल को उक्त आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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