उत्तराखंड:बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म,लूटपाट व हत्यारोपी को अब भुगतना होगा आजीवन कारावास, इस तरह दिया था निर्मम घटना को अंजाम
बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर लूटपाट और दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या के आरोपी को सत्र न्यायाधीश शंकर राज की पिथौरागढ़ अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही 1.20 लाख रुपये का जुर्माना का अर्थ दंड भी लगाया है.
जानकारी के मुताबिक घटना 25 नवंबर 2023 को जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से 10 किमी दूर वड्डा सुवाकोट क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव उसके आवास में मिला.
सुवाकोट दो मंजिला मकान के कमरों में कुछ मजदूर किराये पर रहते हैं. इनमें से एक नेपाल निवासी रुपिंद्र नाथ योगी (26 वर्ष) भी उनके किराये पर रहता था. कुछ समय पूर्व शराब पीने को लेकर मृतक महिला ने रूपिंद्र को टोका था और उसे अपने किराए के कमरे से भी हटा दिया था. मृतक महिला अपने मकान की दूसरी मंजिल पर अकेली रह रही थीं. जहां नेपाली युवक ने महिला के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया जहां पुलिस आरोपी रुपिंद्र नाथ योगी को गिरफ्तार किया.
घटना का पता चलने पर दूसरे दिन मृतका के भतीजे ने नेपाली नागरिक रुपिंद्र नाथ के खिलाफ तहरीर दी.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने सभी राज उगले.
आरोपी चाकू की नोक पर बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म किया उसके गहने लूट लिए और घर में रखी नगदी भी ले ली घर से निकलने से पहले उसने चाकू से महिला की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 394, 506, 411, 457, 376 के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर मंगलवार को फैसला आया. सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथी न्यायालय ने आरोपी के ऊपर 1 लाख ₹20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है.
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