उत्तराखंड वाले ध्यान दें!निकाय चुनाव में डाल चुके हैं वोट तो पंचायत चुनाव में होगी दिक्कत, बढ़ेंगी मुश्किलें, जानिये कैसे

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उत्तराखंड:निकाय व पंचायत की वोटर लिस्ट में शामिल मतदाताओं व प्रत्याशियों कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. करन माहरा ने कहा सरकार संशोधन अधिनियम सितंबर 2019 का हवाला दे रही है. 10 दिसंबर 2019 के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. करन माहरा ने राज्य निर्वाचन आयोग से दोनों मतदाता सूची में शामिल प्रत्याशियों को नामांकन से रोके जाने की मांग उठाई है. अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी.

इस संबंध में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि कई जिलों में पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों में ऐसे भी नाम शामिल हैं, जो पहले निकाय क्षेत्रों में हुए चुनाव में भागीदारी कर चुके हैं। इसके बाद आयोग के सचिव राहुल गोयल की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 के तहत नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

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राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि नियमानुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति पंचायत चुनाव में भागीदारी कर सकता है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो। संबंधित व्यक्ति का नाम दो जगह शामिल है।
यह अलग विषय है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) के स्तर से जांच की जाती है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

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