Nainital News: पत्नी और दो बेटियों को खाई में धक्का देकर की थी निर्मल हत्या, कोर्ट में सुनाया आजीवन कारावास

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की कोर्ट ने ढाई साल पहले भीमताल के देवनगर पट्टी सरना क्षेत्र में पत्नी और दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतारने के आरोपी पर हत्या का दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 जनवरी 2019 को सरना भीमताल में मृतका विमला के पिता मोतीराम की ओर से जंगलियागांव निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। बताया कि उन्होंने अपनी बेटी विमला का विवाह 18 साल पूर्व चंद्रशेखर के साथ किया था,

लेकिन शादी के बाद ही वह अपनी पत्नी विमला देवी के साथ मारपीट करता था यही नहीं बाद में उसने अपनी 16 वर्षीय बेटी उमा व 3 वर्षीय बेटी रेनू के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि 21 जनवरी 2019 को चंद्रशेखर पत्नी व दोनों बेटियों को देवनगर जंगल की ओर ले गया। उसने गंगनाथ धार से तीनों को गहरी खाई में धक्का दे दिया। जिसमें तीनों की मौत हो गई। यही नहीं आरोपी ने इससे पूर्व अपने पड़ोसी मोहन राम पर तेजाब भी फेंका था.

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गवाहों के बयान, अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने पत्नी और दो बेटियों की मौत के लिए चंद्रशेखर को दोषी ठहराया और बुधवार को उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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