Nainital News:तमन्ना के हत्यारे पति को सात वर्ष का कारावास

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नैनीताल:जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। नोएडा निवासी पति ने दहेज के लिए नव विवाहिता को नैनीताल में लाकर पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार 15 जनवरी 2018 की शाम नैनीताल-भवाली मोटर मार्ग पर भूमियाधार के पास खाई से तमन्ना नाम की महिला को गंभीर रूप से घायल अवस्था में बरामद किया गया था। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गयी थी। उसकी शादी 19 नवंबर 2017 को सद्दाम पुत्र उमर मोहम्मद निवासी फतेहपुर अट्टा, नोएडा के साथ हुई थी। शादी में तमन्ना के परिजनों ने अभियुक्त की मांग के अनुसार तीन कारें, 50 लाख रुपये से अधिक के सोने के जेवरात व 5 लाख 51 हजार रुपये दहेज के रूप में नकद दिये थे।

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बताया गया है कि युवक ने स्वयं को एम्स में चिकित्सक बताकर इतना दहेज लिया था। हालांकि शादी के तुरंत बाद अभियुक्त सद्दाम दिये गये दान-दहेज से संतुष्ट नहीं था और दहेज में 25-30 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर तमन्ना को तंग व परेशान करने लगा था।

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आरोप था कि 15 जनवरी 2018 को सद्दाम पत्नी तमन्ना को घुमाने नैनीताल लाया और भवाली रोड पर उसने पहले तमन्ना का गला दबाया और फिर उसे खाई में धक्का दे दिया। घटना में तमन्ना की मौत हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मामले में कुल 11 गवाह पेश किए। कोर्ट में पिछले दिनों पति सद्दाम पर दोष सिद्ध हुआ था। सोमवार को मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सद्दाम को सात साल के कारावास की सजा सुनाई।

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