Uttarakhand News: गरीबों को राशन डकारने वाले इस गांव के 100 से अधिक राशन कार्ड धारक आए सामने, होगी कार्रवाई,आप भी अपात्र है तो जल्द करें राशन कार्ड वापस

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गरीबों के राशन डकारने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और जिला पूर्ति विभाग कार्रवाई करने जा रहा है मामला नैनीताल जिले के हल्दूचौड़ के ग्राम जग्गी बंगर से सामने आया है म शासन के निर्देशों के बाद घर-घर जाकर हुई जांच में 102 राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए। अब इन राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि एक शिकायतकर्ता द्वारा शासन में शिकायत की गई थी कि जग्गी बांगर ग्राम सभा में कई अपात्र लोगों के राष्ट्रीय खाद्य योजना वाले राशन कार्ड बने हुए हैं इसके बाद शान द्वारा दिए गए निर्देशों पर एसडीम, डीएसओ और ग्राम विकास अधिकारी की संयुक्त टीम को जांच के निर्देश दिए गए। संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर हल्दूचौड़ के ग्राम जग्गी बंगर में घर-घर जाकर राशन कार्ड धारकों की जांच की गई तो उसमें 102 अपात्र राशन कार्ड धारक पाए गए। जिसमें से कई राशन कार्ड धारक वर्तमान समय में वहां निवास नहीं कर रहे हैं और कई ऐसे राशन कार्ड धारक है जो कि सफेद कार्ड की पात्रता में नहीं आते हैं।

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उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने कहा की जो अपात्र राशन कार्ड धारक सफेद कार्ड की पात्रता में नहीं आते हैं उनके राशन कार्ड सफेद कार्ड से पीले कार्ड में बदले जाएंगे और जो वर्तमान पते में निवास नहीं कर रहे हैं उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।

नई एकीकृत योजना के तहत दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं का विलय किया जा रहा है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नई योजना से 81.35 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा
यह योजना आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी।
केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, नई योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।

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e -यदि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है.

e – परिवार को किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा एयर कंडिशनर अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है.

  • – ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या सदस्यों के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है.
  • नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या सदस्यों के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट है.
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-परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान है.

अगर कार्ड धारक परिवार का मासिक आय 15000 से अधिक है तो वह पात्र माना जाता है

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