बच्चों की PPF Account खोल उनकी भविष्य को करें सुरक्षित, मिलेंगे कई सरकारी फायदे –जाने पूरी प्रक्रिया
अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए परिजनों को जल्द बचत शुरू कर देनी चाहिए. कई माता-पिता ऐसा करते भी हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी स्कीम जिसके जरिए आप बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित तो कर ही सकते हैं कई अन्य लाभ भी आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तब भी आप पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अपने बच्चे का 18 वर्ष से पहले किसी भी आयु में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं इस अकाउंट पर भी आपको वही सुविधाएं मिलेंगी जो आपको अपने खाते पर मिलती हैं
अपने बच्चों का पीपीएफ खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है ।खाता बच्चे का नाम पर खुलवाया जा सकता है. लेकिन अगर आप अपने नाम पर खाता खुलवाना चाहते हैं तो माता-पिता का नाम एक ही खाते में नहीं हो सकता है. इसका मतलब है कि एक बच्चे का पीपीएफ अकाउंट माता या पिता में से कोई एक ही मैनेज करेगा. वहीं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे का खाता माता और दूसरे का पिता के नाम खुलेगा दोनों बच्चों के अकाउंट संरक्षक में केवल पिता या केवल माता का नाम नहीं हो सकता है।
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इससे पहला लाभ यह होगी आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा दूसरा, आप इस खाते पर भी टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं हालांकि अगर आपके नाम पर भी पीपीएफ खाता है तो दोनों खातों को मिलाकर केवल 1.5 लाख रुपये सालाना योगदान पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है इसके अलावा आप इस खाते पर खाता खुलने के 1 साल बाद व 5 साल की मैच्योरिटी से पहले लोन ले सकते हैं. ये याद रखें कि लोन का अमाउंट उस राशि के 25 फीसदी से अधिक ने हो जो उस खाते में दूसरा शुरू होते ही मौजूद है।
आप 500 रुपये के मासिक योगदान से इसे खुलवा सकते हैं इसके बाद आप 50 रुपये के गुणांक में कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं 18 वर्ष की उम्र के बाद बच्चा खुद भी इसे मैनेज कर सकता है. अकाउंट खोलने के लिए आपको बच्चे की फोटो, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र (आधार या जन्म प्रमाण पत्र ) गार्जियन के केवाईसी दस्तावेज और शुरुआती योगदान के लिए एक चेक की आवश्यकता होगी।
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