उत्तराखंड:पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने रोका प्रत्याशियों के सिंबल आवंटन, जानिये वजह

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उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने अब प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया है. आयोग ने सोमवार को सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग को यह फैसला हाई कोर्ट के उस निर्णय के कारण लेना पड़ा है जिसमें निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों पर चुनाव लड़ने को लेकर रोक लगाई गई है.

पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने अब सोमवार को 2 बजे तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया है.

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नैनीताल उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में लंबित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) वर्ष 2025 शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश पर स्पष्टीकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक स्पष्टता प्रार्थना-पत्र मा० उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है।

इस याचिका पर अगली सुनवाई दिनांक 14 जुलाई, 2025 को पूर्वाह्न में निर्धारित की गई है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने अपनी अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303 / रा०नि०आ०अनु0-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 में संशोधन करते हुए दिनांक 14 जुलाई, 2025 को होने वाली निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न 02.00 बजे तक स्थगित कर दिया है।

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