(बड़ी खबर)डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों की विज्ञप्ति रद
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिए जारी विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए उसे रद कर दिया है। साथ ही आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
याचिका में कहा है कि आयोग ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 रिक्त पदों के लिये जारी विज्ञप्ति में दिव्यांगजनों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण को इस तरह से निर्धारित किया है कि उनके लिये सीट आरक्षित नहीं रह पाई है, जो कि दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के नियम 11(4) और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में पारित निर्णयों के खिलाफ है।
इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 24 दिसंबर 2021 निर्धारित थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति को रद घोषित कर नए सिरे से जारी करने के निर्देश दिए हैं।
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें



बड़ा हादसा: मंदिर में एकादशी पर भगदड़ से 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल
लालकुआं रेलवे ट्रेक पर ट्रेन की टक्कर से हाथी गंभीर रूप से घायल ,15 घंटे तक तड़पता रहा हाथी, पैर और दांत टूटा वन विभाग इलाज में जुटा
उत्तराखंड: अनोखी परंपरा, धूमधाम के साथ दुल्हन ले कर गई दूल्हे के घर बारात, बाराती में हुए शामिल-VIDEO
उत्तराखंड: प्यार और धोखा,प्रेमिका के मंगेतर ने भाई के साथ मिल रचा खूनी साजिश का खेल,-देखे-VIDEO