हल्द्वानी :नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा 30 हजार अर्थदंड
हल्द्वानी:विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया साथी ही अदालत ने तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि बरेली निवासी नाबालिग 24 मई 2017 को बिठौरिया क्षेत्र में अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके घर आई थी जहाँ 29 मई को अचानक लापता हो गई अगले दिन मुखानी थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई।
जांच के दौरान पता चला कि उत्तर प्रदेश बरेली निवासी नरेश कश्यप नाबालिग को बहला फुसलाकर सितारगंज और मुरादाबाद ले गया जहां एक कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को बाजपुर से गिरफ्तार किया।
पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि नरेश उसे बहलाकर पहले सितारगंज फिर मुरादाबाद लेकर गया। जहां जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म भी किया। पूरे मामले में 13 गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और ₹30000 का अर्थदंड लगाया है।
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें