देहरादून:: टैक्सी वाहन चालकों के टैक्स माफी के बाद टैक्सी चालकों और क्लीनर को मिलेगा 6 महीने तक ₹2000 हर महीने राहत राशि शासनादेश जारी
देहरादून: प्रदेश सरकार टैक्स वाहन स्वामियों और चालकों को राहत दी है। टैक्सी वाहनों के 6 महीने के टैक्स माफी के बाद अब सरकार ने टैक्सी चालकों और परिचालकों के लिए 6 महीने तक प्रति महीना ₹2000 कोविड-19 के तहत आर्थिक सहायता देगी जिसके लिए शासन ने शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के तहत टैक्सी चालकों को ₹2000 प्रति महीना से महीने तक डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया जाएगा जिससे कि टैक्सी चालकों को राहत मिल सके।
परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 के दौरान टैक्सी टैक्सी ई-रिक्शा और कैब संचालकों के ड्राइवर क्लीनर को राहत मिलेगी।
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