Uttarakhand Cabinet: बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य आंदोलनकारीयो को तोहफा

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा। जोकि 2004 से लागू होगा।
वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी केबिनेट ने मंजूरी दे है।

Ad

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला लिया गया कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी नन्हीं परी' मर्डर केस आरोपी के बरी मामला सोशल मीडिया साइटों पर महिला अधिवक्ता को धमकी पर HC सख्त सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर कार्रवाई के निर्देश

..
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं रेलवे ट्रेक पर ट्रेन की टक्कर से हाथी गंभीर रूप से घायल ,15 घंटे तक तड़पता रहा हाथी, पैर और दांत टूटा वन विभाग इलाज में जुटा

राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: अनोखी परंपरा, धूमधाम के साथ दुल्हन ले कर गई दूल्हे के घर बारात, बाराती में हुए शामिल-VIDEO


पहला बड़ा फैसला- जिस तरह प्रदेश में सरकारी महिला कर्मियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। उसी तरह महिला संविदा कर्मियों को भी अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।

Advertisements
Ad Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें