हल्द्वानी के मिलावटी गुड़ कारोबारी पर 2 लाख का जुर्माना गुड में मिलावट कर स्वास्थ्य से की जा रही थी खिलवाड़
अल्मोडा: हल्द्वानी के एक गुड कारोबारी पर खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी के मामले में न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर जिला मजिस्ट्रेट) की अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जन स्वास्थ्य के खिलवाड़ को ध्यान में रखते हुए कारोबारी पर जुर्माना लगाया है। व्यवसासियों से 30 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने का न्यायालय ने आदेश दिए है। मामला वर्ष 2015 का है जहां जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने हल्द्वानी के मैसर्स शंकर एंड संस हल्द्वानी के ट्रक से गुड़ के सैंपल लिए थे जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल को राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर में जांच के लिए भेजा गया था जहां गुड में मिलावटी निकला वाद दायर होने के दौरान फर्म का कोई भी प्रतिनिधि अदालत में उपस्थित नहीं हुआ जिसके बाद फार्म ने लिखित रूप से अपराध स्वीकार किया। पूरे मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट बीएल फिरमाल अदालत ने इसे जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करार देते हुए दोषी गुड कारोबारी पर ₹200000 का जुर्माना लगाया है जिससे 30 दिन के भीतर में जमा करनी है।
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