हल्द्वानी में नशे के लिए पैसे नहीं दिए तो बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला.

ख़बर शेयर करें

हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई के खून से हाथ रंग लिए। स्मैक के लिए लती बड़े भाई ने लत पूरी करने के लिए उससे रुपये मांगे थे। छोटे भाई ने पैसे न होने की बात कही तो वह बौखला गया। उसने वहीं पड़ी भारी-भरकत बल्ली उठा कर छोटे भाई के सिर पर मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे के खिलाफ उसी के बड़े भाई ने मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी पुलिस की हिरासत में है।

Ad Ad

पांच भाइयों में सबसे छोटा था सूरज
बच्चीनगर एक लामाचौड़ मुखानी निवासी सूरज चंद्र जोशी (28 वर्ष) पुत्र स्व.गिरीश चंद्र जोशी बेरोजगार था। वह यहां मां मोहिनी के साथ रहता था। उसकी छह बहनें हैं और पांच भाइयों में सबसे छोटा था। पिता सेना से सेवानिवृत्त थे और तीसरे नंबर का भाई मनोज स्मैक का लती है। बताया जाता है कि बीती 14 जुलाई की रात करीब 9 बजे सूरज और मनोज घर के बाहर की मौजूद थे। परिजनों के मुताबिक मनोज ने सूरज से स्मैक के लिए पैसे मांगे। सूरज के पास पैसे नहीं थे और उसने इंकार कर दिया।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में सनसनी: जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में कांग्रेस के चार बड़े नेताओं पर FIR


पर मनोज ने झगड़ा शुरू कर दिया और पास ही पड़ी बल्ली उठा कर अपने ही छोटे भाई सूरज के सिर पर मार दी। जोरदार वार से सूरज लहूलुहान हो कर वहीं गिर गया। परिजनों ने आनन-फानन में इसकी सूचना मुखानी पुलिस को दी और सूरज को एक निजी लेकर अस्पताल पहुंचे। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने सूरज को बरेली स्थित राम मूर्ति अस्पताल रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूरज की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में सनसनी: जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में कांग्रेस के चार बड़े नेताओं पर FIR

परिजन उसी दिन सूरज के शव को लेकर घर पहुंचे। सूरज के भाई हरीश चंद्र जोशी ने अपने बड़े भाई मनोज के खिलाफ मुखानी पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आनन-फानन में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुखानी थानाध्यक्ष पंकज जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे स्मैक के लिए पैसों की मांग की बात सामने आ रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में सनसनी: जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में कांग्रेस के चार बड़े नेताओं पर FIR

मामले में 18 जुलाई को तहरीर मिली और उसी दोपहर मनोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इधर, घटना को अंजाम देने के बाद मनोज भाग पाता, इससे पहले ही घरवालों ने उसे पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन भाग नहीं सका। इधर, जब राममूर्ति में चिकित्सकों ने सूरज को मृत घोषित कर दिया तो घरवालों ने खुद ही मनोज को पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

Advertisements
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें