(बड़ी खबर)डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों की विज्ञप्ति रद

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नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिए जारी विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए उसे रद कर दिया है। साथ ही आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

याचिका में कहा है कि आयोग ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 रिक्त पदों के लिये जारी विज्ञप्ति में दिव्यांगजनों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण को इस तरह से निर्धारित किया है कि उनके लिये सीट आरक्षित नहीं रह पाई है, जो कि दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के नियम 11(4) और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में पारित निर्णयों के खिलाफ है।

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इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 24 दिसंबर 2021 निर्धारित थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति को रद घोषित कर नए सिरे से जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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