Uttarakhand News : किसानों के लिए सरकार लाई नई योजना, योजना के तहत 80 प्रतिशत तक उठाएं छूट, जल्द करे आवेदन

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है पॉलीहाउस के माध्यम से बागवानी कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना उत्तराखंड के किसानों के लिए आसान होगा। दरअसल राज्य सरकार और किसानों को 80% की छूट में पॉलीहाउस लगाने के लिए प्रोत्साहित करने जा रही है।यही नहीं पॉलीहाउस के निर्माण में 80% की छूट के साथ फल सब्जी या अन्य उत्पादन लगाने पर भी 80% की छूट दी जाएगी।

किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीकी बागवानी विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा।उत्तराखंड पॉलीहाउस स्कीम 2023 के अंतर्गत यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए किसान के पास जमीन होना आवश्यक है और साथ ही यह योजना केवल उत्तराखंड के मूल निवासी के लिए ही बनाई गई है उत्तराखंड सरकार हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में खेती और बागवानी को रोजगार के तहत बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठा रही है।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarakhand :12वीं की प्रेमिका और बीबीए के प्रेमी ने कर डाला ऐसा कांड, हर कोई हैरान

हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में खेती और बागवानी को रोजगार के तहत बढ़ावा दिए जाने के अंतर्गत अब पूरे राज्य में करीब 17000 पॉलीहाउस के माध्यम से किसानों और युवाओं को रोजगार देने जा रही है। जिसके तहत नैनीताल जनपद में करीब 1940 पॉलीहाउस बनाए जाने हैं। उत्तराखंड पॉलीहाउस योजना के तहत किसान अपने पॉलीहाउस में बेमौसमी सब्जी, फल और फूलों की खेती कर सकेंगे।जिला बागवानी अधिकारी उत्तराखंड पॉलीहाउस स्कीम 2013 की जानकारी देते हुए बताएं कि उत्तराखंड सरकार ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस योजना से युवाओं और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को 80% अनुदान के तहत पॉलीहाउस लगाने के साथ प्लाटिंग पदार्थ पर भी 80% की छूट देने जा रही है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में पिकअप की चपेट में आने से मासूम की दर्दनाक मौत,किया हंगामा

इस योजना के तहत लोग अधिक से अधिक वादा पॉलीहाउस के माध्यम से फल सब्जी और फूलों कि खेती कर सकेंगे उन्होंने कहा कि किसानों के पास उपलब्ध भूमि के अनुसार उनको पॉलीहाउस लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।योजना का लाभ उठाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के पास 50 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक जबकि तराई किसानों के लिए 100 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर की भूमि होनी चाहिए जिस पर उपलब्धता वाले पॉलीहाउस बनाए जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: 20 मसाला उद्योगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, जाने पूरा मामला

आपको बता दे की उद्यान विभाग के अनुसार योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में स्थाई रूप से निवासी होना चाहिए, किसान के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए और किसानों के पास सिंचाई साधन भी होने चाहिए।
उत्तराखंड के स्थाई निवासी किसान उत्तराखंड पॉलीहाउस स्कीम 2023 के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लोगों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला उद्यान अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
योजना की ऑफिशियल वेबसाइट shm.uk.gov.in

Advertisements
अपने मोबाइल पर प्रगति टीवी से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

👉 अपने क्षेत्र की खबरों के लिए 8266010911 व्हाट्सएप नंबर को अपने ग्रुप में जोड़ें