नैनीताल:दीपा हत्याकांड में हत्या का दोष साबित, दोनों आरोपियों को 18 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

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नैनीताल :द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने पिथौरागढ़ निवासी विवाहिता की हत्या में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है इन्हें 18 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामला सात जुलाई 2016 कहां है जहां को जोगा राम उर्फ जग्गू पुत्र मोहन राम निवासी दुपरौली थाना बेड़ीनाग, जिला पिथौरागढ़ और मोहन राम पुत्र गुंसाई राम ग्राम बना तहसील कांडा, जिला बागेश्वर वाहन टाटा सूमो से हल्द्वानी मुखानी चौराहे से दीपा निवासी बड़यूडा, पोस्ट देवराड़ी पंत, तहसील गणाई गंगोली, जिला पिथौरागढ़ को घुमाने के बहाने कालाढूंगी, रामनगर होते हुए बाजपुर और काशीपुर ले गए जहां लौटते समय अभियुक्तों ने शराब पी फिर दोराहा बाजपुर होते हुए जब हल्द्वानी की ओर लौट रहे थे तो गड़प्पू जंगल में दोनों ने विवाहिता से छेड़खानी की जहां विवाहिता द्वारा विरोध करने पर गला घोट कर हत्या कर दी और भाखड़ा पुल के नीचे शव को छुपा दिया ।

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11 जुलाई को वनवीट वाचर फतेहपुर रेंज ने फोन से थाने में शव पड़ा होने की सूचना दी। शव की शिनाख्त पिथौरागढ़ निवासी दीपा के रूप में की इसके बाद पुलिस ने इस मामले में थाना कालाढूंगी में अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की और जांच के बाद जोगा राम व मोहन राम को गिरफ्तार कर लिया गया।
कोर्ट में में 13 गवाह पेश किए। इसमें मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी को मुख्य साक्षी बनाया गया था, जिन्होंने कोर्ट में मृतका और अभियुक्तों के फोन की काल डिटेल और लोकेशन के दस्तावेज पेश किया। गुरुवार को कोर्ट ने जोगाराम व मोहन राम को धारा 302-201 के अंतर्गत दोषी करार दिया।

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