शादियों में भी नहीं उड़ेंगे ड्रोन- किसी भी स्थिति में भी नहीं दी जाएगी अनुमति : जिलाधिकारी


उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति और सामरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यह क्षेत्र नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की गाइडलाइन के अनुसार पहले से ही चंपावत जनपद को“नो ड्रोन फ्लाई ज़ोन” घोषित है। यह दिशा-निर्देश अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे एवं सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर लागू होते हैं।
प्रशासन द्वारा यह सूचना आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जारी की गई है, ताकि अनजाने में नियमों का उल्लंघन न हो।
जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया की सुरक्षा के दृष्टिगत अगले आदेशों तक शादी समारोह, सामाजिक आयोजन, निजी उपयोग या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया की डीजीसीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रेड ज़ोन एवं बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, और चंपावत जनपद में ऐसे संचालन के लिए स्थानीय प्रशासन किसी भी स्थिति में अनुमति प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार का कोई भी उल्लंघन दंडनीय होगा और संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी
साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे नियमों का पालन करते हुए ड्रोन संचालन से पूरी तरह परहेज करें एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग बनाए रखें।




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