Uttarakhand: आवास बनाने वालों के लिए धामी सरकार की तौफा,घर का सपना होगा साकार, जानें कैसे मिलेगा फायदा


देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने गरीबों के आवास के सपने को पूरा करने के लिए नई आवास नीति के तहत विकासकर्ताओं के लिए छूट के नए द्वार खोल दिए हैं। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नौ लाख रुपये के आवास पर सरकार 3.5 से 4.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करेगी। शेष 4.5 से 5.5 लाख रुपये लाभार्थी को खुद देने होंगे, जिसके लिए बैंक से कर्ज लेने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है।
मैदानी क्षेत्रों में EWS भवनों पर विशेष छूट
मैदानी क्षेत्रों में EWS आवास की अधिकतम लागत नौ लाख रुपये तय की गई है। इसमें लाभार्थी को 5.5 लाख रुपये वहन करने होंगे, जबकि राज्य सरकार दो लाख और केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये का अनुदान देगी। आवास निर्माण करने वाले को नौ लाख रुपये या 30,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर (जो अधिक हो) की राशि प्रदान की जाएगी।
नई आवास नीति के तहत बड़ी हाउसिंग परियोजनाओं के ईडब्ल्यूएस भवन पांच किमी परिधि में बना सकेंगे। इसके अलावा नौ लाख के आवास का आधा खर्च केंद्र-राज्य सरकार देगी और आधा खुद देना होगा।
ईडब्ल्यूएस पर ये भी छूट
10,000 वर्ग मीटर का भू-उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण के स्तर से तीन माह के भीतर होगा। ईडब्ल्यूएस का नक्शा पास कराने का कोई शुल्क प्राधिकरण नहीं लेगा। परियोजना के लिए जमीन खरीदने वाली बिल्डरों को अलग से स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर इसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। परियोजना में कॉमर्शियल फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) मैदानी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्र में 30 प्रतिशत होगा। राज्य कर की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी। परियोजना के लिए बैंक से लोन लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।
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