दिल्ली CM केजरीवाल 50 दिन बाद जेल से रिहा,AAP ने मनाया जश्न निकलते ही दिया बड़ा बयान.-देखे-VIDEO

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है।

जानकारी के मुताबिक वह तिहाड़ जेल से अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं. गाड़ी में उनके साथ आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक भी मौजूद हैं. केजरीवाल गाड़ी की सनरूफ खोलकर बाहर आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है. मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया.’ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं. वह अपने घर 6, फ्लैगस्टाफ की ओर बढ़ रहे हैं. कुछ ही देर में वह घर पहुंचेंगे जहां उनके समर्थकों और AAP के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की हैं और पूरी सड़क पर फूल बिछा दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से 50 दिन बाद बाहर निकले केजरीवाल ने कहा, “मैंने कहा था मैं जल्दी आऊंगा, आ गया. सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं.

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केजरीवाल ने कहा, “मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. देश भर के करोड़ों-करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएँ, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा. मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं.”

केजरीवाल ने कहा, “हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है. मैं तन, मन, धन से लड़ रहा हूं, तानाशाही के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ना होगा.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय के नौ समन के बाद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। करीब 50 दिन बाद उन्हें राहत मिली है। उन्हें यह राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाईं हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा।

अरविंद केजरीवाल को समर्पण कर दो जून को जेल में लौटना होगा।

उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा।

केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।

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